केजरीवाल तिहाड़ जेल भेजे गये

नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति कांड में मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। केजरीवाल को तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह आदेश दिया।

भेजे जाने से पहले केजरीवाल की ओर से जेल में स्पेशल डाइन (सेहत को देखते हुए), दवाएं, तीन पुस्तकें ( गीता, रामायण और हाउ प्राइम मीनिस्टर्स डिसाइड) के साथ ही जपने के लिए माला की मांग की गई। साथ ही पत्नी सुनीता के साथ ही मंत्री आतिशी से भी मिलने की अनुमति भी मांगी। पिछली सुनवाई में राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ा दी थी, जो आज खत्म हो गई।

सुनवाई के दौरान ईडी ने पहली बार केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया। ईडी के वकील ने कोर्ट के सामने कहा कि पूछताछ में अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि शराब नीति कांड में आरोपी विजय नायर तो आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करता था। इस तरह केजरीवाल ने विजय नायर के बयानों से पल्ला झाड़ने की कोशिश की है।केजरीवाल की ओर से अब तक जमानत की अर्जी दाखिल नहीं की गई है। माना जा रहा है कि केजरीवाल जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं।

आज की सुनवाई के दौरान ईडी ने और रिमांड मांगने से इनकार करते हुए आरोप लगाया कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही ईडी ने केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की। न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का मतलब है कि केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेजा जाएगा।

सुनवाई के लिए केजरीवाल की पत्नी सुनीता भी कोर्ट में मौजूद रहीं। कोर्ट ले जाते समय अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं, वो देश के लिए ठीक नहीं है।अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। 22 मार्च को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां 28 मार्च तक कस्टडी में भेज दिया गया था। 28 मार्च को हुई सुनवाई में कोर्ट ने रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ा दी थी।

पिछली सुनवाई में खुद केजरीवाल ने अपनी बात कोर्ट के सामने रखी थी। पत्नी सुनीता केजरीवाल ने दावा किया था कि केजरीवाल बड़ा खुलासा करेंगे, हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। केजरीवाल ने वो ही बातें कहीं, जो उनके वकील कह चुके हैं।इस बीच, केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट  का रुख भी किया है। उनका तर्क है कि जांच एजेंसी ने उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर 2 अप्रैल तक जवाब मांगा था। सुनवाई 3 अप्रैल को फिर शुरू होगी।

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