नोएडा में 9 जून तक धारा 163 लागू

नोएडा। गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस ने बकरीद पर शांति बनाए रखने के लिए 9 जून तक धारा 163 लागू कर दी है। इसके तहत जिले में प्रदर्शन और सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पर रोक रहेगी। साथ ही अफवाह फैलाने और प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी देने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला शांति व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से लिया गया है। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात किया है।

गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस ईद त्योहार पर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए सख्ती बरत रही है। जिले में नौ जून तक धारा 163 लागू कर दी गई है। जिले में प्रदर्शन, जुलूस व मार्च निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक स्थान व मार्गों पर भी नमाज अदा करने पर रोक रहेगी। पुलिस के सख्त आदेश और दिशा निर्देश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ईद को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ड्यूटी प्लान बनाया है।

जिले में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था राजीव नारायण मिश्रा ने बताया कि गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट में किसानों के साथ-साथ विभिन्न संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन करना प्रस्तावित था जबकि शनिवार को जिले में ईद का त्योहार मनाया जाएगा। शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका है। पुलिस अधिकारियों का प्रयास है कि जिले में शांतिपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाया जाए।

इस दौरान सार्वजनिक स्थान पर भीड़ एकत्रित नहीं होगी, ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध, निर्धारित आवाज में ही लाउडस्पीकर का प्रयोग करना, कोविड 19 गाइड लाइन का पालन, हर्ष फायरिंग पर प्रतिबंध आदि शर्तों का ध्यान रखना होगा। किसी भी तरह के आदेश का उल्लंघन होने पर कार्रवाई की जाएगी।

डीसीपी नोएडा यमुना प्रसाद ने बताया कि ईद के त्योहार को देखते संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। शांति समिति की बैठक के अलावा थाना व चौकी क्षेत्र में गश्त कराई जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लगातार मानिटरिंग की जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि त्योहार पर किसी भी तरह की अफवाह नहीं फैलाएं। ऐसा करने वालों की तत्काल पुलिस को सूचना दें।

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