सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को रखा बरकरार

शाही ईदगाह मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। देश की सर्वोच्च अदालत ने हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह में सर्वे की अनुमति बीते दिनों दे दी थी। शाही ईदगाह मामले में शामिल मुस्लिम पक्ष ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर की अदालत की निगरानी में जांच की अनुमति देने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। शाही ईदगाह मस्जिद प्रबंधन समिति के सचिव और वकील तनवीर अहमद ने गुरुवार देर रात एक बयान जारी कर उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने की समिति की मंशा के बारे में पहले ही जिक्र किया था। 

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) के प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास ने शाही ईदगाह मस्जिद समिति के फैसले के लिए समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने पुष्टि की कि एआईएमपीएलबी की कानूनी समिति शाही ईदगाह मस्जिद समिति को सहायता प्रदान करेगी।  बाबरी मस्जिद विवाद के दौरान केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 1991 के कानून का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस कानून का उद्देश्य 1947 की यथास्थिति बनाए रखते हुए पूजा स्थलों से संबंधित विवादों को हल करना था। इलियास ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह अनुमान लगाया गया था कि इस कानून के बाद कोई और संघर्ष उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन कुछ तत्व, जो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने में रुचि नहीं रखते हैं, अपने राजनीतिक लाभ के लिए कलह को बढ़ावा देने पर आमादा हैं।

हाईकोर्ट ने गुरुवार को शाही ईदगाह परिसर की अदालत की निगरानी में जांच को मंजूरी दे दी। अदालत ने मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण की निगरानी के लिए एक अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति का समर्थन किया, याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह एक हिंदू मंदिर के रूप में इसकी पूर्व स्थिति का संकेत देता है। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने कहा कि 18 दिसंबर को आगामी सुनवाई में सर्वेक्षण की बारीकियों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

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