काम करते मृत्यु होने पर परिवार को मिलेंगे 10 लाख रू0

नई दिल्ली. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा नियुक्त अस्थायी श्रमिकों के लिए एक ‘टर्म इंश्योरेंस’ योजना शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.‘टर्म इंश्योरेंस’ एक निश्चित अवधि के लिए लिया जाने वाला बीमा होता है. रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इस योजना के तहत अगर परियोजना पर काम करते हुए किसी श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजन को 10 लाख रुपये की राशि दी जाएगी.

मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहा, ”रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जारी परियोजना कार्यों के लिए सीमा सड़क संगठन/जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स द्वारा नियुक्त अस्थायी श्रमिकों (सीपीएल) के लिए एक टर्म इंश्योरेंस योजना शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.” इसमें कहा गया, ”इस योजना के तहत सीपीएल की किसी भी तरीके से मृत्यु पर उनके परिवार/निकट संबंधियों को बीमा के रूप में 10 लाख रुपये मूल्य की बीमा राशि प्रदान की जायेगी.”

मंत्रालय ने बताया कि यह योजना देश के दूरदराज के इलाकों में काम करने वाले सीपीएल को सामाजिक सुरक्षा देगी और उनके लिए कल्याणकारी होगी. मंत्रालय ने बताया कि यह योजना अस्थायी श्रमिकों के परिवारों की आजीविका सुरक्षित करने में अहम साबित होगी.

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