
संभल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रमजान से पहले संभल की शाही जामा मस्जिद मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मस्जिद में रंगाई-पुताई की इजाजत नहीं दी है। अदालत ने कहा कि फिलहाल मस्जिद में सिर्फ साफ-सफाई की जानी चाहिए, क्योंकि रंगाई-पुताई की आवश्यकता नहीं है। यह फैसला एएसआई (आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया) की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया। अदालत ने आदेश दिया कि मस्जिद की साफ-सफाई एएसआई की निगरानी में की जाएगी।
जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने मस्जिद कमेटी को एएसआई की रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 4 मार्च मंगलवार को होगी। वहीं, संभल की मस्जिद कमेटी ने इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का विचार किया है। मुस्लिम पक्ष के पास समय है, क्योंकि रात को चांद दिखाई देने पर रमजान की शुरुआत हो जाएगी।