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गाॅधी के स्लाॅटर हाउस

सिटी मोंटेसरी स्कूल हर गलत वजह से सुर्खियों में रहने के लिए मशहूर है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, छात्रों के अभिभावकों की गाढ़ी कमाई हड़पना, निजी जमीन पर कब्जा, शाखाओं में अग्नि सुरक्षा उपायों की कमी, एलडीए के आदेशों की अवहेलना कर स्कूलों में अवैध निर्माण और न जाने क्या-क्या। लेकिन आज हम एक बार फिर सिटी मोंटेसरी स्कूल का बड़ा खुलासा कर रहे हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की भी अवहेलना करता है। इस मामले में जगदीश गांधी के नेतृत्व वाला सिटी मोंटेसरी स्कूल इतना बड़ा हो गया है कि उसने सर्वोच्च न्यायालय की भी अवहेलना करने का दुस्साहस कर लिया है।। सिटी मोंटेसरी स्कूल ने अपने शिक्षकों को उनकी मेहनत की कमाई से भी वंचित कर दिया है, यहां तक कि उन शिक्षकों को भी, जिन्होंने 30 वर्षों से अधिक समय तक संस्थान की सेवा की है, सिटी मोंटेसरी स्कूल ने अपने स्वयं के पैसे से सुखी जीवन जीने के उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया है।

इसे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के लिए इस दशक का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा कहा जा सकता है, जिसमें सेवानिवृत्त होने के बाद शिक्षकों को ग्रेच्युटी से भी वंचित कर दिया गया है। अब वे अपने हक का पैसा वापस पाने के लिए इधर-उधर भटक रहे हैं। लेकिन अब तक इसके संस्थापक जगदीश गांधी के नेतृत्व वाली तथाकथित हाई प्रोफाइल प्रबंधन समिति ने शिक्षकों से संबंधित मामलों का समाधान नहीं किया है, जो उन्हें सेवानिवृत्ति के कुछ दिनों के भीतर दिया जाना चाहिए था ताकि तथाकथित प्रसिद्ध स्कूल के शिक्षक बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य जी सके। इसके बजाय सीएमएस ने घृणित गतिविधि का सहारा लिया जिससे पूर्व शिक्षक गरीबी में चले गए। रत्ना भटनागर ने 1992 से 2019 तक सिटी मोंटेसरी स्कूल की महानगर शाखा में सहायक अध्यापक के रूप में सेवा की है, जो 27 वर्षों की सेवा है। वह 30 जून 2019 को सेवानिवृत्त हुईं। प्रखर पोस्ट के पास उपलब्ध दस्तावेजों से पता चलता है कि रत्ना को 1 जुलाई 1996 को सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में अतिरिक्त पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में 4155.30 रुपये के वेतन पर नियुक्त किया गया था।

ग्रेड 1350-30-1500-40-1980-45-2070 था। जब वह सेवानिवृत्त हुईं तो स्कूल ने उनकी सेवानिवृत्ति की एक गुलाबी तस्वीर पेश की और स्कूल में एक छोटा सा विदाई समारोह आयोजित किया। वह कुछ अन्य शिक्षकों के साथ सेवानिवृत्त हुईं और हॉग वॉश देने के लिए तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की गईं। विदाई समारोह से उसे खुशी हुई कि स्कूल ने उसकी परवाह की। लेकिन एक बार जब वह स्कूल से बाहर हो गई तो स्कूल अधिकारियों ने उसकी ओर से आंखें मूंद लीं। वह सीएमएस से अपना बकाया भुगतान पाने के लिए इधर-उधर भागती रही और स्कूल के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन हर बार वह खाली हाथ लौटी। कई बार उसे लंबे समय तक इंतजार करने के लिए कहा गया, जबकि उसे कुछ नहीं मिला। परेशान हो कर लगभग दो वर्षों तक दर-दर भटकने और सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के लचर रवैये को देखने के बाद रत्ना भटनागर ने 22 मई 2021 को रोशन गांधी, गीता गांधी किंग्डन और सिटी मॉन्टेसरी स्कूल को संबोधित एक ई-मेल लिखा, जिसमें कहा गया कि उनकी ओर से ग्रेच्युटी का भुगतान न करना सुप्रीम कोर्ट का आदेश अनुपालन न करना है।

भावनात्मक ईमेल में रत्ना भटनागर ने लिखा कि सेवा में इतने साल पूरे करने के बाद मैं ग्रेच्युटी के भुगतान का इंतजार कर रही हूं, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार सिटी मोंटेसरी स्कूल को सेवानिवृत्ति के 30 दिनों के भीतर सभी बकाया राशि का भुगतान करना होता है। रत्ना ने आगे लिखा कि जगदीश गांधी के नेतृत्व वाले स्कूल प्रशासन ने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 की धारा 7 का उल्लंघन किया है और अब उसे धारा 7 के अनुसार ब्याज के साथ पूरी पात्र राशि के साथ ग्रेच्युटी का भुगतान करना होगा और किसी भी तरह की देरी के लिए आगे जुर्माना लगाया जाएगा। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम की धारा 9 के अनुसार। रत्ना ने ईमेल में यह भी स्पष्ट किया कि मैं संस्थान की छवि को किसी भी तरह के नुकसान के खिलाफ हूं क्योंकि मैंने 2 दशकों से अधिक समय तक सिटी मोंटेसरी स्कूल की सेवा की है और इसलिए आपसे इस मामले को आपातकालीन आधार पर हल करने का आग्रह करती हूं। ईमेल से जुड़ी भावनाओं के बावजूद स्पष्ट रूप से सिटी मोंटेसरी स्कूल के शीर्ष प्रबंधन अधिकारियों को इस पर कार्रवाई की याद दिलाई गई जिसे प्राथमिकता के आधार पर लिया जाना था चूँकि यह सीधे तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना थी। लेकिन गांधी परिवार ने ईमेल को नजरअंदाज कर दिया जिससे यह स्पष्ट हो गया कि सीएमएस प्रबंधन सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को भी चुनौती दे रहा है। बैकफुट पर आने पर सिटी मोंटेसरी स्कूल प्रशासन ने उन्हें बुलाया और मौखिक रूप से उन्हें तीन लाख 35 हजार की राशि स्वीकार करने की पेशकश की, जो उस राशि से बहुत कम थी, जो रत्ना कानूनी तौर पर ग्रेच्युटी प्राप्त करने की हकदार थीं। यह राशि उन्हें सेवानिवृत्ति के 2 साल बाद भुगतान की गई थी। यह शायद एकमात्र मामला नहीं होगा।

ऐसे कई अन्य मामले भी हो सकते हैं जिनमें शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के बाद उनका बकाया नहीं मिल रहा है। कुछ जीवित हो सकते हैं, कुछ अपने अधिकारों के लिए लड़ते-लड़ते मर गये होंगे। लखनऊ के तथाकथित सबसे प्रतिष्ठित स्कूल के इस संवेदनहीन रवैये के कारण ऐसे शिक्षकों जिन्होंने निस्वार्थ भाव से इस स्कूल में पढ़ाने के लिए अपने जीवन का स्वर्णिम समय दिया बहुत बुरा समय चल रहा होगा । अपने परिवार के लिए आजीविका कमाने और सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर भविष्य बनाने के लिए अपने माता-पिता और अपने सामाजिक जीवन को घर पर छोड़ देते हैं। लेकिन अगर इन शिक्षकों को किसी और ने नहीं बल्कि स्कूल प्रशासन ने धोखा दिया है जिसमें उन्होंने अपने कई दशकों के पूरे करियर में अपनी निस्वार्थ सेवा दी है और उनकी कड़ी मेहनत बर्बाद हो जाती है। 10 जुलाई 2021 को, रत्ना ने उत्तर प्रदेश के मुख्य श्रम आयुक्त से संपर्क किया और सिटी मोंटेसरी स्कूल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और आयुक्त से उनकी शिकायत के शीघ्र निवारण का आग्रह किया। आयुक्त को लिखे पत्र में रत्ना ने स्पष्ट रूप से कहा है कि स्कूल ने ग्रेच्युटी के भुगतान के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना की है और उन्हें केवल 2600 रुपये की पेंशन मिल रही है जो कि गुजारे के लिए बहुत कम राशि है। उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से आयुक्त से हस्तक्षेप करने और उनकी ग्रेच्युटी भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए भी कहा।

सीएमएस स्कूलों में अवैध निर्माण के खिलाफ समय-समय पर पारित ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ सीएमएस प्रशासन द्वारा बार-बार अपील किए जाने के भी मामले हैं। कई मामलों में अपीलें सिरे से खारिज कर दी गईं। 31 अगस्त 2015 को, लखनऊ में आयुक्त की अदालत ने सिटी मोंटेसरी स्कूल द्वारा अपनी महानगर शाखा के लिए दायर एक अपील को खारिज कर दिया, जिसमें लखनऊ विकास प्राधिकरणों की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसने सीएमएस में अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश पारित किया था। स्कूल ने लखनऊ विकास प्राधिकरण से यह भी आग्रह किया कि तोड़फोड़ के बजाय महानगर क्षेत्र में स्कूल को अलग जमीन दी जाए। 2007 में, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने स्कूल को दूसरी जमीन आवंटित करने की सीएमएस की अपील को खारिज कर दिया। पारित आदेश के अनुसार, महानगर सीमित स्थान वाला अपेक्षाकृत पुराना क्षेत्र था। इसलिए जमीन का दूसरा टुकड़ा सीएमएस को नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा, एलडीए का उल्लेख है कि स्कूल को पहले ही अलीगंज सेक्टर ओ, गोमती नगर के विशाल खंड और कानपुर रोड में रियायती दरों पर जमीन दी जा चुकी है। कमिश्नर कोर्ट ने कहा कि जब ध्वस्तीकरण के संबंध में पहले ही आदेश दिया जा चुका है तो नए आदेश की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा कमिश्नर ने पाया कि 20 मई 2009 को सिटी मोंटेसरी स्कूल के संबंध में पारित आदेश सही था और सीएमएस द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। इसी प्रकार कमिश्नर कोर्ट में सिटी मांटेसरी स्कूल स्टेशन रोड बनाम लखनऊ विकास प्राधिकरण वाद संख्या 83ध्2002-2003 से संबंधित मामले में कमिश्नर द्वारा अपील खारिज कर दी गई। कोर्ट ने पाया कि सिटी मोंटेसरी स्कूल से संबंधित भवन में 12वीं कक्षा तक का स्कूल चल रहा था। लेकिन उत्तर प्रदेश नगर एवं विकास भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2003 के तहत इस संबंध में सख्त कदमों के बावजूद कई नियम लागू किए जा रहे थे। आदेश में यह भी कहा गया कि संबंधित स्कूल के पास अग्निशमन विभाग से एनओसी और सक्षम से संरचनात्मक प्रमाण पत्र भी नहीं है। अदालत ने यह भी पाया कि स्कूल भवन में गंभीर खामियाँ थीं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और सरकारी नियमों और विनियमों का उल्लंघन किया गया। कई निर्माण अवैध थे और भारी विसंगतियां पाई गईं। सीएमएस की लगभग हर शाखा के पास बताने के लिए कोई न कोई नकारात्मक कहानी है। सिटी मोंटेसरी स्कूल पर हमारे निरंतर कवरेज के पिछले 4 भागों में हम ऐसे दस्तावेज लेकर आए हैं जो साबित करते हैं कि लखनऊ के सबसे बड़े शैक्षणिक संस्थानों में से एक में सब कुछ ठीक नहीं है।

अपनी खोजी पत्रकारिता के माध्यम से प्रखर पोस्ट ने यह भी सबूत दिया है कि कैसे जगदीश गांधी के नेतृत्व वाले सीएमएस अधिकारियों द्वारा नियमों को तोड़ा गया या ताक पर रखा गया। भूमि पर अतिक्रमण, अवैध निर्माण, स्कूलों में कोई सुरक्षा मानक नहीं जहां रोजाना सैकड़ों बच्चे आते हैं और माता-पिता को लगता है कि उनका बच्चा सुरक्षित है। लेकिन कई शाखाओं के पास अग्निशमन विभाग से एनओसी तक नहीं है। सरकार कैसे हर रोज हजारों नन्हें बच्चों की जान जोखिम में डालकर इन स्कूलों को चलने की इजाजत दे रही है। इस तथ्य के बावजूद कि सीएमएस को रियायती दरों पर भूमि इस शर्त पर आवंटित की गई है कि वे शिक्षा प्रदान करेंगे, प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। गरीबी रेखा से नीचे के बच्चों को प्रवेश न देने का रिकॉर्ड भी सीएमएस के पास है। एक दिशानिर्देश जिसका पालन उत्तर प्रदेश के प्रत्येक संस्थान को करना होगा।

चोपड़ा परिवार
सिटी मोंटेसरी स्कूल ने अपने प्रिंसिपल के माध्यम से लखनऊ में चोपड़ा परिवार से लगभग 23 लाख रुपये ठग लिए। वे भी सिटी मॉन्टेसरी स्कूल को लोन देने के जाल में फंस गए और निवेश पर ब्याज मिलने का आश्वासन मिलने के बाद कुछ हिस्सों में भुगतान किया। कौशल्या चोपड़ा नीना चोपड़ा और उनके पिता एसडी चोपड़ा ने 2016 में स्कूल को लगभग 23 लाख का भुगतान किया और प्रिंसिपल साधना बेदी के हस्ताक्षर के साथ सिटी मोंटेसरी स्कूल से रसीद प्राप्त की। उक्त ऋण पर ब्याज के लिए साधना बेदी द्वारा उन्हें चेक भी दिए गए थे। जब चेक बैंक में प्रस्तुत किए गए तो चेक बाउंस हो गए। उनकी मेहनत की कमाई और 23 लाख का निवेश बर्बाद हो गया। सीएमएस प्रबंधन ने आंखें मूंद ली हैं और उनकी मेहनत की कमाई के संबंध में उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा है। एसडी चोपड़ा अब एक बूढ़े व्यक्ति हैं और उन्होंने बेहतर रिटर्न के लिए अपनी सारी बचत स्कूल में निवेश के रूप में दे दी है। लेकिन अब उन्हें अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है। पैसे वापस मिलने की कोई उम्मीद नहीं होने के कारण उनकी जीवन भर की बचत बर्बाद हो गई है।

रितेश अग्रवाल
सीएमएस के घोटाले के पीड़ितों में से एक रितेश अग्रवाल से 60 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की गई है, जो उसके माता-पिता ने 20 साल की अवधि के दौरान स्कूल को ऋण के रूप में दिए थे, जब रितेश स्कूल में पढ़ रहा था और उसके बाद भी। जब 2015 में उनके पिता की मृत्यु हो गई, तो रितेश अपने माता-पिता द्वारा स्कूल को दिए गए पैसे की सभी रसीदें लेकर स्कूल गए। जगदीश गांधी ने ऐसे किसी भी पैसे लेने से सीधे तौर पर इनकार किया है। उन्होंने कहा कि स्कूल ने उनके माता-पिता से कोई कर्ज नहीं लिया है और न ही वापस दिया जाएगा यह सुनकर वह स्कूल प्रिंसिपल बेदी के पास गया लेकिन उन्होंने भी पैसे लेने से इनकार कर दिया। ठगा हुआ महसूस करते हुए वह अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन गया, लेकिन जगदीश गांधी का नाम सुनकर उसकी एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई।

पुरातत्व विभाग

यहां तक कि उन्होंने पुरातत्व विभाग की जमीन भी नहीं बख्शी। इन्होंने ग्रीन बेल्ट की जमीन पर भी कब्जा कर लिया। अलीगंज योजना में स्थित मड़ियावा सिमेट्री से सटी हुई सेक्टर ओ की ग्रीन बेल्ट पर भी अवैध निर्माण किया जबकि वह पुरातत्व विभाग की जमीन थी। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सोशल फॉरेस्ट्री के अंतर्गत इस भूमि पर वृक्षारोपण का प्लान था। न तो किसी विभाग ने अवैध अतिक्रमण पर ध्यान दिया और न ही अधिकारियों द्वारा अवैध रूप से बनी दीवार को तोड़ने के आदेश दिए गए। कानून के अनुसार जहां सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, वहां अपराध करने वाले व्यक्ति को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी ठहराए जाने पर, ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए एक वर्ष की कैद या कम से कम जुर्माने से दंडित किया जाएगा। पच्चीस हजार रुपये या दोनों। यहां यह बताना भी सार्थक होगा कि यह जमीन क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय चलाने के लिए जगदीश गांधी को आवंटित की गई थी, लेकिन धीरे-धीरे गांधी ने स्कूल को एक विशाल परिसर में बदल दिया, जहां अधिकारियों की नाक के नीचे 12वीं कक्षा तक कक्षाएं चल रही हैं।

ऐशबाग रोड
8 अगस्त 2005 को उत्तर प्रदेश एवं विकास परिषद ने एक नोटिस फिर से जारी की जिसमें साफ साफ शब्दों में सिटी मोंटेसरी स्कूल को बता दिया गया की ऐशबाग रोड लखनऊ के ब्रांच में अवैध निर्माण की शिकायत कई बार डॉक्टर जगदीश गांधी और सिटी मोंटेसरी स्कूल को की गई लेकिन कभी कोई कार्यवाही उस पर नहीं हुई। साथ में यह भी बताया गया अनुमोदित मानचित्र के विपरीत निर्माण कार्य को गिरा देने तथा यह बताने का भी अवसर कई बार दिया गया की निर्माण को गिरा देने का आदेश क्यों न दिया जाए लेकिन कभी भी इसका कोई जवाब ना डॉक्टर जगदीश गांधी और ना ही सिटी मोंटेसरी स्कूल द्वारा दिया गया।

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