पति-ससुर को 10-10 वर्ष कैद

भदोही। उत्तर प्रदेश के भदोही की एक अदालत ने दहेज के लिए एक विवाहिता को कीटनाशक पिलाकर हत्या करने के आरोपी पिता-पुत्र को मंगलवार को दोषी करार देते हुए दोनों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी है। जिला शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) दिनेश कुमार पांडेय ने बताया कि मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश असद अहमद हाशमी की अदालत ने मृत नवविवाहिता के पति संदीप और ससुर फूलचंद को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई और 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। 

डीजीसी ने बताया कि कोइरौना थाना के प्रयागदासपुर निवासी संदीप कन्नौजिया (28) की शादी जिले में गोपीगंज निवासी राहुल कन्नौजिया की बहन गुड़िया (22) से जनवरी 2020 में हुई। शादी के बाद गुड़िया को उसके पति और ससुर दहेज की अतिरिक्त मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे और इसी के चलते गुड़िया को खेत में डालने वाले कीटनाशक पिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। 

भदोही की पुलिस अधीक्षक मीनाक्षी कात्यायन ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में मृतका के भाई राहुल की तहरीर पर 25 नवंबर 2011 को कीटनाशक पिलाकर गुडि़या की हत्‍या करने के आरोप में संदीप और उसके पिता फूलचंद (70) के खिलाफ दहेज उत्‍पीड़न, हत्‍या और अन्‍य संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद मृतका के पति और ससुर को दोषी करार देकर सजा सुनाई।

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