न्‍यू नोएडा में जमीन खरीदने और निर्माण पर रोक

नोएडा। न्यू नोएडा (डीएनजीआईआर) बसाने के लिए अथॉरिटी ने एक कदम और आगे बढ़ाया है। अथॉरिटी के नियोजन अधिकारी को न्यू नोएडा का नोडल अधिकारी बनाया गया। यहां अधिसूचित जमीन पर बोर्ड लगाए जाएंगे। इन पर लिखा रहेगा कि यह जमीन न्यू नोएडा के लिए अधिसूचित है। यहां किसी तरह का निर्माण करना अवैध माना जाएगा। साथ ही यहां जमीन की खरीद-फरोख्त भी नहीं कर पाएंगे।

इस नए शहर को करीब 209.11 वर्ग किमी में बसाया जाना है। इसके लिए अक्टूबर 2024 में अधिसूचना जारी की गई थी। नोएडा अथॉरिटी के एसीईओ सतीश पाल ने बताया कि नोडल अधिकारी की नियुक्ति के साथ यहां जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया जल्द की जाएगी। इससे पहले मुआवजा दर तय की जाएगी। इसके लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और बुलंदशहर के डीएम से बातचीत की गई है।

वहीं अवैध निर्माण को रोकने के लिए एक ड्रोन सर्वे और अधिसूचना की तारीख का सेटेलाइट मैप भी लिया जाएगा। उस दिन के बाद यहां जितना भी निर्माण किया गया है उसे अवैध माना जाएगा। न्यू नोएडा 80 गांवों की जमीन पर बसाया जाएगा। इसके मास्टरप्लान को चार फेज में पूरा किया जाएगा। 2023-27 तक इसकी 3165 हेक्टेयर जमीन को विकसित किया जाएगा। इसी तरह 2027 से 2032 तक 3798 हेक्टेयर एरिया को विकसित किया जाएगा।

इसके बाद 2032-37 तक 5908 हेक्टेयर और अंत में 2037-41 तक 8230 हेक्टेयर जमीन को विकसित करने का प्लान है। इससे पहले यहां जमीन अधिग्रहण और मुआवजा के लिए रेट तय किए जाएंगे। प्राधिकरण अधिकारी ने बताया कि न्यू नोएडा के लिए जमीन का अधिग्रहण किसानों से आपसी सहमति के आधार किया जाएगा। यहां मुआवजा रेट क्या होगा इस पर विस्तार से चर्चा की गई।

हालांकि अभी कोई निर्णायक फैसला नहीं हुआ है। सबसे पहले 15 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। हर एक गांव में करीब 200 किसान परिवार हैं। यानी 80 गांवों में कुल 16 हजार किसान परिवार हैं। इनके साथ बैठक की जाएगी। पहले फेज में 3165 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। न्यू नोएडा में बेरंगपुर उर्फ नई बस्ती, फजलपुर, चंद्रावल, चीरसी, फूलपुर, रघुनाथपुर पार्ट, चीती, छयासा, दयानगर, देवटा, खण्डेरा गिरजापुर, कोट, मिल्क खण्डेरा, नगला चमरू, नगला चीती, नगला नैनसुख, आनंदपुर, बील अकबरपुर, राजपुर कलां और शाहपुर खुर्द गांव शामिल हैं।

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