आंगनबाड़ियों को अब नहीं देनी होगी फूड लाइसेंस की फीस

इंदौर। देश में आंगनबाड़ियों को अब खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत लिए जाने वाले रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के लिए फीस नहीं चुकानी होगी। आंगनबाड़ियों के नए फूड रजिस्ट्रेशन और रिन्युअल के लिए अब उन्हें बिना फीस के ही सभी औपचारिकता पूरी करने पर लाइसेंस-रजिस्ट्रेशन जारी कर दिया जाएगा। इस संबंध में हाल ही में फूड सैफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) द्वारा आदेश जारी करते हुए देश की सभी आंगनबाड़ियों को खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंस और पंजीकरण) विनियम, 2011 के तहत पंजीकरण शुल्क माफ कर दिया गया है।

आंगनबाड़ियों द्वारा गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पोषण आहार प्रदान किया जाता है। नियमानुसार खाने-पीने की चीजें रखने और वितरित किए जाने के कारण सभी आंगनबाड़ियों को फूड रजिस्ट्रेशन-लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। इसके लिए उन्हें सालाना या पांच साल की एकमुश्त फीस, जो 100 रुपए प्रतिवर्ष होती है, चुकानी पड़ती है। लंबे समय से यह मांग उठाई जा रही थी कि आंगनबाड़ियां गरीब वर्ग के बच्चों और महिलाओं को मुफ्त में पोषण आहार प्रदान करने के लिए शासन के नियमों के तहत काम करती हैं, इसलिए उन्हें इस शुल्क से मुक्त किया जाना चाहिए। इसी आधार पर एफएसएसएआई ने आदेश जारी करते हुए सभी आंगनबाड़ियों को रजिस्ट्रेशन-लाइसेंस की अनिवार्यता को बरकरार रखते हुए इसके लिए चुकाई जाने वाली फीस से मुक्त कर दिया है।

इससे पहले 28 सितंबर 2024 को एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंस और पंजीकरण) विनियम, 2011 के अंतर्गत सड़क पर खाने-पीने की चीजें बेचने वाले छोटे व्यापारियों के लिए यह फीस माफ की थी। इसका मकसद भी सड़कों पर खाने-पीने की चीजें बेचने वाले छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन देना था। इसके बाद अब आंगनबाड़ियों को भी इस फीस से मुक्त कर दिया गया है।

देश में सभी आंगनबाड़ियों को पहले की ही तरह पहली बार रजिस्ट्रेशन-लाइसेंस लेना और फिर उसे समय-समय पर रिन्यू भी करवाना होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें अब कोई फीस नहीं चुकानी होगी। इस संबंध में एफएसएसएआई ने आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही पोर्टल पर भी फीस के कॉलम को हटा दिया गया है, जिससे आवेदन करने पर बिना फीस के ही रजिस्ट्रेशन जारी किया जाएगा।

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