उमर खालिद की जमानत याचिका 24 जनवरी तक स्थगित

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) के प्रावधानों को चुनौती देने वाली उनकी रिट याचिका पर सुनवाई 24 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने मामले की सुनवाई की। 31 अक्टूबर को, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली एक अन्य खंडपीठ ने खालिद की जमानत याचिका को यूएपीए में प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाले अन्य मामलों के साथ टैग कर दिया। 

याचिकाओं में यूएपीए प्रावधानों को चुनौती देने वाली खालिद की रिट याचिका और त्रिपुरा हिंसा से संबंधित यूएपीए आरोप शामिल हैं, जहां अक्टूबर 2021 की त्रिपुरा हिंसा में तथ्य-खोज मिशन चलाने वाले वकीलों और पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थीं। चूंकि वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, जो खालिद का प्रतिनिधित्व करते हैं, संविधान पीठ के मामले के कारण अनुपलब्ध थे, सुनवाई की अगली तारीख 22 नवंबर, 2023 निर्धारित की गई थी। हालांकि, सुनवाई को बाद में स्थगित कर दिया गया, आज, 10 जनवरी के लिए सूचीबद्ध किया गया। चूंकि सिब्बल अभी भी चल रहे संवैधानिक पीठ मामले में लगे हुए हैं, इसलिए मामले को दोबारा नहीं उठाया गया।

पीठ ने पहले मामले को 17 जनवरी के लिए सूचीबद्ध किया था, लेकिन सिब्बल के अनुरोध पर अब इसे 24 जनवरी के लिए सूचीबद्ध किया गया है। अप्रैल 2023 में, खालिद ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ अपील करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की, जिसने उसकी जमानत खारिज कर दी थी। अक्टूबर 2022 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया और कहा कि वह अन्य सह-आरोपियों के साथ लगातार संपर्क में था और उसके खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच थे। उच्च न्यायालय ने कहा था कि खालिद का कृत्य प्रथम दृष्टया यूएपीए के तहत “आतंकवादी कृत्य” के रूप में योग्य है।

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