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स्मॉल सेविंग स्कीम्स: केंद्र सरकार ने किये बदलाव

नई दिल्ली। घर की स्मॉल सेविंग स्कीम्स जैसे पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और नेशनल स्मॉल सेविंग्स में निवेश करने वालों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार इन योजनाओं से जुड़े नियमों में बदलाव कर रही है, 1 अक्टूबर से लागू होंगे।

वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के डिपार्टमेंट ने नियमों के बारे में गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई खाता अनियमित पाया जाता है तो उसे फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा जरूरी रेगुलराइजेंशन के लिए भेजना होगा। विभाग ने 6 नई नियम जारी किए है, जो पब्लिक प्रोविडेंड फंड, सुकन्या समद्धि और नेशनल सेविंग स्कीम के लिए है।

1. अनियमित नेशनल सेविंग स्कीम खाता।

2. नाबालिग के लिए पीपीएफ अकाउंट।

3. कई सारे पीपीएफ खाता खुले होने पर।

4. एनआरआई द्वारा पीपीएफ अकाउंट होने पर।

5. नाबालिग के नाम से छोटी बचत योजना में खाता।

6. दादा-दादी द्वारा खोले गए सुकन्या समृद्धि खाता।

अनियमित नेशनल सेविंग अकाउंट

2 अप्रैल 1990 से पहले खोले गए खातों पर मौजूदा स्कीम रेट लागू होगी। दूसरे अकाउंट में बैलैंस पर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट रेट प्लस 2% ब्याज मिलेगा। 1 अक्टूबर 2024 से दोनों खातों पर 0 प्रतिशत ब्याज मिलेगा।

2 अप्रैल 1990 के बाद खोले गए खातों पर मौजूदा स्कीम रेट लागू होगी। दूसरे अकाउंट पर मौजूदा डाकघर सेविंग अकाउंट रेट लागू होगी। वहीं, दो से अधिक अकाउंट्स पर ब्याज नहीं मिलेगा। प्रिंसिपल अमाउंट वापस किया जाएगा।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स

नाबालिग के नाम पर पीपीएफ खाता

नाबालिग के 18 वर्ष का होने तक पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट रेट से ब्याज मिलेगा। उसके बाद पीपीएफ ब्याज दर लागू होगी। मैच्योरिटी की गणना नाबालिग के 18 साल पूरे होने के बाद की जाएगी।

एक से अधिक पीपीएफ खाता

यदि जमा रकम सालना सीमा के अंदर है, तो प्राइमरी अकाउंट पर योजना के लिए प्रभावी दूर लागू होगी। दूसरे खाते के बैलेंस को प्राइमरी अकाउंट में शामिल कर दिया जाएगा। अतिरिक्त राशि 0 फीसदी ब्याज के साथ वापस कर दी जाएगी। वहीं, एनआरआई जिनके पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स हैं। उनके लिए रेजीएडेंसी डिटेल्स की जरूरत नहीं है।

सुकन्या समृद्धि योजना

दादा-दादी द्वारा खोले गए खातों के मामले में अभिभवाक या बायोलॉजिकल पेरेंट्स को गार्जियनशिप हस्तांतरित करनी होगी। अगर इस स्कीम में दो से अधिक खाते खोले गए हैं तो अतिरिक्त अकाउंट बंद कर दिया जाएगा।

पोस्ट ऑफिसों के लिए निर्देश

सभी डाकघरों को खाताधारकों से उनकी पैन कार्ड और आधार कार्ड की जानकारी लेनी होगी। रेगुलराइजेशन रिक्वेस्ट जमा करने से पहले सिस्टम को अपडेट करना होगा। अकाउंट होल्डर्स को इन बदलावों के बारे में जानकारी देनी होगी।

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