नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के शीताकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 व जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 को विचार तथा पारित करने के लिए लोकसभा में पेश किया। इस बाबत गृहमंत्री आज लोकसभा में जम्मू-कश्मीर आरक्षण(संशोधन) विधेयक-2023 पर बयान देंगे।
अमित शाह ने मंगलवार जम्मू-कश्मीर से जुड़े ये अधिनियम लोकसभा में पेश किए। इसमें विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए दोऔर पाक अधिकृत कश्मीर के विस्थापितों के लिए एक सीट आरक्षित करने का प्रावधान है।
विधेयक में क्या है स्पेशल
जम्मू-कश्मीर आरक्षण विधेयक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के सदस्यों को नौकरियों तथा व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण का प्रावधान है। इस विधेयक में आरक्षित वर्ग के उत्थान पर जोर दिया जा रहा है।
इन वर्गों को किया गया है शामिल
इस विधेयक में उन वर्गों को समाहित किया गया है जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, इनमें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े घोषित किए गए गांवों में रहने वाले लोग, वास्तविक नियंत्रण रेखा तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में रहने वाले लोग और कमजोर व वंचित वर्ग (सामाजिक जातियां) शामिल हैं। इन वर्गों को इसमें अनुसूचित किया गया है।