आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह छह महीनों के लंबे समय के बाद आज जेल से बाहर आ सकते है। आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह को 6 महीने तक जेल में रहने के बाद बड़ी राहत मिली है। बुधवार 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिल्ली शराब घोटाला मामले में जमानत देती है। प्रवर्तन निदेशालय ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पी बी वराले की पीठ ने छह महीने से जेल में बंद संजय सिंह को रिहा करने का आदेश दिया।
संजय सिंह को जमानात देने का आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वह राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं। दूसरी तरफ यह भी माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के सांसद को बेल मिलना पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी जीत है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के बड़े और कद्दावर नेताओं में शुमार है। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दिए जाने से पहले कई सवाल ईडी से किए है। वहीं ईडी ने एक बार भी संजय सिंह की जमानत का विद्रोह नहीं किया है। ईडी का कहना है कि संजय सिंह की जमानत से जांच में कोई प्रभाव नहीं होगा।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पी बी वराले की पीठ ने कहा कि उनके पास से कोई पैसा नहीं मिला। पीठ ने कहा कि आप नेता अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं लेकिन इस मामले के संबंध में कोई बयान नहीं दे सकते। पीठ ने कहा कि सिंह पूरे मुकदमे के दौरान जमानत पर बाहर रहेंगे और उनकी जमानत की शर्तें विशेष अदालत तय करेगी।
राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को जमानत मिलने से आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान थोड़ी राहत मिली है जिसके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत शीर्ष नेता मामले के सिलसिले में जेल में हैं।