पूजा खेड़कर को पुलिस के समक्ष उपस्थित रहने के निर्देश

नई दिल्ली। देश-प्रदेश में चर्चित हुई पूर्व आईएएस प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेड़कर के मामले को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा खेड़करला को जांच के लिए पुलिस के समक्ष उपस्थित रहने के अहम निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 21 मई तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब तक कोई ठोस जांच नहीं हुई है और पुलिस को जल्द जांच पूरी करने का निर्देश दिया। अगले 2 दिन में सुबह 10.30 बजे पूजा खेडकरला (पूजा खेडकर) को दिल्ली क्राइम ब्रांच के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है। 21 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आजीविका के मुद्दे पर बात की थी। 

पूजा खेडकर मामले में आज (21 अप्रैल) दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इस समय दिल्ली पुलिस ने खेडकर की हिरासत की मांग की। यह दलील देते हुए पूजा खेडकर के वकीलों ने अदालत में जोरदार दलील दी कि हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बीच, जब तक वह जांच में सहयोग करते रहेंगे, गिरफ्तारी से सुरक्षा जारी रहेगी। हालांकि, अदालत ने कहा कि पूजा खेडकर के खिलाफ अब तक कोई ठोस जांच नहीं की गई है।

हाई कोर्ट ने 12 अगस्त, 2024 को जब उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया तब खेडकर को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया गया था। इसे समय-समय पर बढ़ाया गया था। यूपीएससी ने खेडकर के खिलाफ कई कार्रवाई शुरू की, जिसमें अपनी गलत पहचान बताकर ओबीसी तथा दिव्यांगता श्रेणी के तहत सिविल सेवा परीक्षा में अधिक बार बैठने का लाभ हासिल करने के प्रयास को लेकर आपराधिक मामला दर्ज करना भी शामिल है। दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ विभिन्न अपराधों के लिए प्राथमिकी भी दर्ज की।

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