इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें हिंदुओं को वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के अंदर दक्षिणी तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी गई थी। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें जिला न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित ‘व्यास जी का तहखाना’ में हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दी गई थी।बाद मस्जिद कमेटी ने वाराणसी कोर्ट के आदेश के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
वाराणसी अदालत का आदेश चार महिला वादी द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद के सीलबंद हिस्से की खुदाई और सर्वेक्षण की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद आया। हिंदू पक्ष के अनुसार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की रिपोर्ट से पता चला है कि ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण से पहले एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था, जिसके बाद शीर्ष अदालत में याचिका दायर की गई थी।
अपनी याचिका में, महिलाओं ने तर्क दिया कि ‘शिवलिंग’ की सटीक प्रकृति का निर्धारण इसके आसपास की कृत्रिम/आधुनिक दीवारों/फर्श को हटाने और खुदाई द्वारा और अन्य वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके पूरे सील क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के बाद किया जा सकता है।कई हिंदू कार्यकर्ताओं ने चुनौती दी है कि विवादित ज्ञानवापी मस्जिद स्थल पर पहले से एक मंदिर मौजूद था और 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर इसे ध्वस्त कर दिया गया था, मुस्लिम पक्ष ने इस दावे को खारिज कर दिया था।