वीवीपैट पर चुनाव आयोग को नोटिस

कांग्रेस ने चुनावों में सभी वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) पर्चियों की गिनती की मांग करने वाली याचिका पर भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस की सराहना करते हुए कहा कि यह एक “महत्वपूर्ण पहला कदम” था। एक्स पर एक पोस्ट में, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि वीवीपीएटी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने INDIA गठबंधन के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इंकार कर दिया है। 

कांग्रेस नेता ने कहा कि हमारी मांग थी कि ईवीएम में जनता का विश्वास बढ़ाने और चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए VVPAT पर्चियों के 100 % मिलान किए जाएं। इस संबंध में यह नोटिस पहला और काफ़ी महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन इसकी सार्थकता के लिए, चुनाव शुरू होने से पहले ही मामले पर निर्णय लिया जाना चाहिए। वीवीपीएटी एक स्वतंत्र वोट सत्यापन प्रणाली है जो मतदाता को यह देखने की अनुमति देती है कि उसका मत सही डाला गया है या नहीं। सिस्टम एक पेपर स्लिप उत्पन्न करता है जिसे मतदाता देख सकता है और पेपर स्लिप को एक सीलबंद कवर में रखा जाता है और विवाद की स्थिति में इसे खोला जा सकता है।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और संदीप मेहता की पीठ ने वकील और कार्यकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। यह ईसीआई दिशानिर्देशों को चुनौती देता है जिसमें कहा गया है कि वीवीपैट सत्यापन क्रमिक रूप से किया जाना चाहिए, यानी एक के बाद एक, जिससे अनुचित देरी होती है। यह भी तर्क दिया गया कि यदि एक साथ सत्यापन किया गया और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में गिनती के लिए कई अधिकारियों को तैनात किया गया, तो पूरा वीवीपैट सत्यापन केवल पांच से छह घंटों में किया जा सकता है।

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