एफसीपीए के उल्लंघन का आरोप नहीं: अडानी

अडानी समूह के खिलाफ उठे आरोपों पर अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) ने बुधवार को एक स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें कंपनी ने स्पष्ट किया कि गौतम अडानी, सागर अडानी और वरिष्ठ कार्यकारी विनीत जैन के खिलाफ अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) द्वारा रिश्वतखोरी का कोई आरोप नहीं है। हालांकि, एजीएल ने यह स्वीकार किया कि आरोपों में तीन अन्य गंभीर अपराधों का उल्लेख किया गया है, जिनमें प्रतिभूति धोखाधड़ी और वायर धोखाधड़ी शामिल हैं, जैसा कि अभियोग में उल्लेखित है।

अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) ने एक बयान जारी कर स्पष्ट किया है कि गौतम अडानी, सागर अडानी और वरिष्ठ कार्यकारी विनीत जैन पर अमेरिकी विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम (एफसीपीए) के उल्लंघन का आरोप नहीं लगाया गया है। यह उन मीडिया रिपोर्टों के बाद आया है, जिनमें इसके विपरीत सुझाव दिया गया है, जिसे कंपनी ने गलत बताया है

कंपनी ने इस स्पष्टीकरण के माध्यम से यह भी बताया कि वे इन आरोपों का गंभीरता से सामना कर रहे हैं और अमेरिकी न्यायिक प्रक्रिया का पालन करेंगे। इस तरह के आरोप कंपनी की प्रतिष्ठा और कारोबार पर असर डाल सकते हैं, और एजीएल ने इस मामले में पारदर्शिता और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार सभी जरूरी कदम उठाने का वादा किया है।

यह स्पष्टीकरण अडानी समूह के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इससे निवेशकों और सार्वजनिक विश्वास को बनाए रखने की कोशिश की जा रही है, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि कंपनी द्वारा सभी कानूनी दायित्वों का पालन किया जा रहा है।

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