बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड में लखनऊ की सीबीआई अदालत ने सभी सात आरोपियों को दोषी करार दे दिया है। इनमें से 6 को उम्र कैद की सजा के साथ 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, एक को 4 साल की जेल के साथ 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
इस मामले में पुलिस हिरासत में मारे गए कुख्यात माफिया अतीक अहमद और अशरफ भी नामजद थे। जिन लोगों को दोषी करार दिया गया है वह आबिद, फरहान, जावेज, अब्दुल कवी, गुल हसन, इसरार और रंजीत पाल हैं। इनमें से जफर को 4 साल के लिए कारावास की सजा सुनाई गई है।
माफिया अतीक अहमद पर भाई अशरफ को चुनाव में हराने के बाद राजू पाल की हत्या का आरोप लगा था। बसपा विधायक राजू पाल की 25 जनवरी 2005 को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। मौजूदा सपा विधायक पूजा पाल से शादी के 9 दिन बाद ही राजू पाल की हत्या हो गई थी।
पूजा पाल इस समय कौशांबी जिले में आने वाली चायल विधानसभा सीट से विधायक हैं। इससे पहले वह इलाबाद पश्चिम विधानसभा से भी विधायक रह चुकी हैं। यहां से विधायक वह बसपा के टिकट पर बनी थीं। यही वह सीट थी जिसे लेकर अतीक अहमद ने राजू पाल की हत्या करवाई थी।