
नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने AAP नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कानूनी कार्यवाही शुरू करने की अनुमति दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बीएनएस की धारा 218 के तहत कोर्ट में मामला चलाने के लिए राष्ट्रपति से अनुमति मांगी थी। इस धारा के तहत आरोपों की गंभीरता को देखते हुए यह अनुमति दी गई है, जो सत्येंद्र जैन के खिलाफ कानूनी कार्यवाही को आगे बढ़ाने का रास्ता खोलती है।
यह कदम उनके खिलाफ जारी जांच और केस के संदर्भ में लिया गया है। सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि उन्होंने अवैध रूप से धन का लेन-देन किया है, और अब इस मामले में आगे की कार्रवाई शुरू हो सकती है। गृह मंत्रालय ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) से मिली जानकारी के आधार पर सत्येंद्र कुमार जैन (60) के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभियोजन शुरू करने के लिए राष्ट्रपति से अनुमति मांगी थी।
सत्येंद्र जैन को तीन साल पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। तब से उनकी गिरफ्तारी और मामले में कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं। अब, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गृह मंत्रालय की याचिका को मंजूरी देते हुए सत्येंद्र जैन के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की अनुमति दी है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच के आधार पर उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए हैं, और अब अदालत में इस मामले को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।