संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में ललित झा की पुलिस हिरासत 14 दिन बढ़ी

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने संसद सुरक्षा में सेंध लगाने के कथित मास्टरमाइंड ललित झा की पुलिस हिरासत शुक्रवार को चौदह दिनों (05 जनवरी, 2024 तक) के लिए बढ़ा दी। ललित को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) हरदीप कौर के समक्ष आज पेश किया गया क्योंकि उसकी सात दिन की प्रारंभिक पुलिस हिरासत समाप्त हो गई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कौर ने दिल्ली पुलिस की ओर से दी गयी दलीलें सुनने के बाद मुख्य आरोपी की चौदह दिन की पुलिस हिरासत बढ़ा दी। मास्टमाइंड ललित अब 05 जनवरी तक पुलिस की हिरासत में रहेगा।

दिल्ली पुलिस के सरकारी वकील ने अदालत के समक्ष कहा कि वह घटना का मास्टरमाइंड है और मामले में सबूत नष्ट करने और साजिश रचने का भी आरोपी है। उन्होंने कहा कि इस कृत्य के पीछे की बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए गहन जांच की आवश्यकता है और इसके लिए 14 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी, क्योंकि गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) अधिकतम तीस दिन की अवधि की अनुमति देता है, इसके तहत जांच एजेंसी किसी आरोपी की हिरासत मांग सकती है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद इस मामले में गिरफ्तार सभी छह आरोपियों को उसी दिन फिर से अदालत में पेश किया जा सके।

अदालत को बताया गया कि जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है और आरोपी व्यक्तियों को विभिन्न स्थानों पर ले जाने की आवश्यकता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इसके पीछे कौन लोग हैं। न्यायाधीश ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया है कि वह एक आरोपी नीलम की अर्जी सुनने के बाद उसे एफआईआर की कॉपी सौंपे। दिल्ली पुलिस ने आतंकवाद विरोधी गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किए गए चार आरोपियों मनोरंजन डी, सागर शर्मा, नीलम वर्मा, अमोल शिंदे की सात दिनों की पुलिस हिरासत समाप्त होने के बाद कल अदालत में पेश किया और पांच जनवरी तक 15 दिनों की पुलिस हिरासत हासिल की गयी।

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