केजरीवाल की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन बढ़ाने की मांग वाली याचिका खारिज की। अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री की मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत की अवधि सात दिन बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी।

सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि चूंकि गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है, इसलिए अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की केजरीवाल की याचिका मुख्य याचिका से संबंधित नहीं है।

 उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ से 10 मई को अंतरिम जमानत मिल गई थी और उन्हें दो जून को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करने को कहा गया था।

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