दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट फैसला सुना सकती है। शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर किसी तरह के संवैधानिक संकट की स्थिति है तो राष्ट्रपति या एलजी फैसला लेंगे, हाईकोर्ट इसमें दखल नहीं देगा।
आज दिल्ली शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में कैद दिल्ली CM और आम आदमी पार्टी अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला आ सकता है। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ याचिका दायर की थी। इस याचिका में उन्होंने अंतरिम जमानत भी मांगी है। बीते दिन हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।