गुजरात उच्च न्यायालय ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा की डिग्री के संबंध में गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मानहानि मामले में एक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उनके खिलाफ जारी समन की पुष्टि करने वाले सत्र न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति हसमुख डी सुथार की पीठ ने 2 फरवरी को दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
गुजरात के अहमदाबाद में एक सत्र न्यायालय द्वारा दोनों के पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करने के 4 दिन बाद दोनों ने पिछले साल सितंबर में उच्च न्यायालय का रुख किया था। अपील में इस मुद्दे को भी उठाया गया है कि शिकायत का बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर भयानक प्रभाव पड़ रहा है।