
नई दिल्ली। नागरिक विमानन महानिदेशालय ने सभी एयरलाइनों को यात्रियों से जुड़े कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नियामक ने विमान सेवा प्रदाता कंपनियों को यात्रियों से जुड़े विनियमों और ग्राहकों के अधिकारों से संबंधित प्रावधानों का प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया है। एयरलाइनों को अपनी वेबसाइट, मोबाइल ऐप, टिकट बुकिंग पोर्टल और एयरपोर्ट काउंटरों पर इन नियमों और अधिकारों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है। खोए हुए, क्षतिग्रस्त या देरी से पहुंचे सामान के मामलों में यात्रियों को क्षतिपूर्ति के अधिकार की जानकारी दी जानी चाहिए।
डीजीसीए ने सभी एयरलाइनों को निर्देश दिया गया है कि वे टिकट बुक होने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय पर उपलब्ध यात्री चार्टर का ऑनलाइन लिंक यात्री को संदेश (एसएमएस/व्हाट्सएप) के रूप में भेजें। साथ ही, एयरलाइन टिकटों से जुड़ी साइट्स और एयरलाइन वेबसाइट पर भी इस तरह की जानकारी को सुस्पष्ट तरीके से भेजें। नागरिक विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने हाल ही में सभी एयरलाइनों को यात्रियों से जुड़े नियमों और उनके अधिकारों के बारे में अधिक जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए हैं। इस कदम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यात्री अपने अधिकारों से परिचित हों और किसी भी असुविधा की स्थिति में उचित कार्रवाई कर सकें।