संभल। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले स्थित जामा मस्जिद के पास बने कुएं के संबंध में यूपी सरकार से जवाब मांगा है। यह मामला शुक्रवार को अदालत में सुनवाई के दौरान आया। जहां मुस्लिम पक्ष की याचिका पर कोर्ट ने शाही जामा मस्जिद के पास स्थित कुएं की पूजा पर रोक लगा दी। इस कुएं को हरि मंदिर का कुआं बताया जा रहा था और नगरपालिका द्वारा पूजा की अनुमति देने के नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी।
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी करते हुए इस मामले पर जवाब देने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि मस्जिद के अलावा अन्य लोग भी इस कुएं के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस पर कोई रोक नहीं है। अदालत ने राज्य सरकार से 21 फरवरी तक स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है, ताकि मामले की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सके।
इस मामले में मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मस्जिद कमेटी ने याचिका में मांग की थी कि मस्जिद के प्रवेश द्वार और सीढ़ियों के पास स्थित कुएं की यथास्थिति बनाए रखी जाए। इन संगठनों का कहना था कि कुएं पर पूजा की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि यह धार्मिक स्थल से जुड़ा हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट ने संभल प्रशासन से यह भी कहा कि वह नगरपालिका द्वारा जारी किए गए नोटिस पर अमल न करें। जो कुएं पर पूजा की अनुमति देने से संबंधित था। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल निर्णय लिया और यह सुनिश्चित किया कि धार्मिक स्थलों पर ऐसी गतिविधियों पर कोई विवाद न हो।