भाजपा एमएलए मिश्रीलाल यादव की सदस्यता फिर से बहाल

पटना। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सदन में भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक बढ़ गया है। भाजपा (BJP) के अलीनगर विधायक मिश्री लाल यादव की सदस्यता फिर से बहाल कर दी गई है। पटना हाईकोर्ट के न्याय निर्णय के आधार पर वे पूर्ववत बिहार विधानसभा के सदस्य बने रहेंगे। विधानसभा की सचित ख्याति सिंह द्वारा बुधवार देर रात जारी अधिसूचना के मुताबिक यादव की सदस्यता पूर्ववर्ती प्रभाव से बहाल कर दी गई है।

गौरतलब है कि बिहार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या -81, अलीनगर से निर्वाचित मिश्री लाल यादव की सदस्यता 20 जून 2025 को समाप्त कर दी गई थी। दरभंगा के एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय द्वारा एक पुराने मामले में 27 मई 2025 को दो वर्ष की सजा सुनाई गई थी। इसके आलोक में विधानसभा सचिवालय ने इनकी सदस्यता समाप्र करने की अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद यादव ने पटना हाईकोर्ट में अपील की।

उच्च न्यायालय ने 18 जुलाई को दरभंगा एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया। जिससे मिश्री लाल यादव की दोषसिद्धी एवं दंडादेश निरस्त हो गई। इसके आलोक में अधिसूचना जारी करते हुए विधानसभा सचिवालय ने अपने सदस्यों की सूची संशोधित करते हुए यादव को फिर से इसमें शामिल कर लिया है। विधानसभा में भाजपा विधायकों की संख्या अब फिर से 80 हो गई है।

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