फ्लैट बुकिंग के समय ही देनी होगी स्टाम्प ड्यूटी

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में फ्लैट बुकिंग के समय ही स्टाम्प ड्यूटी देना अनिवार्य कर दिया है। पहले यह शुल्क प्रॉपर्टी का कब्जा मिलने के समय लिया जाता था, लेकिन अब यह बुकिंग के साथ ही भरना होगा। इस संबंध में जारी निर्देश में कहा गया है कि यह नियम रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट (RERA) 2016 की धारा 13 के अनुरूप है। इसके अनुसार फ्लैट की कीमत के 10% भुगतान के बाद ‘एग्रीमेंट टू सेल’ करना होगा, जिसमें प्रॉपर्टी के मूल्य के आधार पर लागू स्टाम्प ड्यूटी होगी।

ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के मुताबिक, इसका उद्देश्य उन खरीदारों को सुरक्षा देना है जो वर्षों तक फ्लैट की प्रतीक्षा करते रहते हैं और कई बार प्रोजेक्ट्स अटकने के कारण न तो रजिस्ट्री हो पाती है और न ही कब्जा। वहीं, इससे सरकार को भी स्टांप ड्यूटी के रूप में तत्काल राजस्व मिलेगा। एक अधिकारी ने कहा कि एक फ्लैट कई बार निर्माण से कब्जा मिलने के दौरान ही कई हाथों में बिक जाता है, और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया काफी धीमी रहती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह नियम जल्दबाजी में लिया गया है और इससे बाजार में अस्थिरता आ सकती है। रजिस्ट्री प्रक्रिया में लचीलापन लाने और बुकिंग रद्द होने की स्थिति में रिफंड के स्पष्ट नियम तय करने की जरूरत है ताकि खरीदारों और डिवेलपर्स दोनों के हित सुरक्षित रहें।

रियल एस्टेट डिवेलपर्स और होमबायर्स संगठनों ने इस फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया है। CREDAI के NCR चैप्टर के अध्यक्ष मनोज गौर ने कहा कि यह नियम व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि इसमें बुकिंग के समय ही पूरी स्टांप ड्यूटी जमा करनी होगी, भले ही बाद में खरीदार बुकिंग रद्द कर दे। हावेलिया ग्रुप के MD निखिल हावेलिया ने भी चिंता जताई कि यदि बुकिंग के बाद खरीदार ने पूरा भुगतान नहीं किया तो बिल्डर के पास कानूनी विकल्प सीमित होंगे, क्योंकि फ्लैट पहले ही उसके नाम रजिस्टर्ड हो चुका होगा। नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ओनर वेलफेयर असोसिएशन के अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने इस निर्णय को एकतरफा और अन्यायपूर्ण बताया।

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