उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने यूसीसी नियमावली को दी मंजूरी

देहरादून। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राज्य सचिवालय में सोमवार को आयोजित बैठक में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) नियमावली को मंजूरी दे दी है। यह कदम राज्य सरकार द्वारा 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार ने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है और इस कदम से राज्य में समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा।

समान नागरिक संहिता का उद्देश्य एक ऐसा कानून लाना है, जो सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण करें, बिना किसी धर्म, जाति, या समुदाय के भेदभाव के। यह पहल राज्य की विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था में सुधार और समानता लाने के लिए की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, यूसीसी नियमावली को विधायी विभाग द्वारा बारीकी से जांचने और समीक्षा करने के बाद मंजूरी दी गई है, जिससे इस प्रक्रिया को पारदर्शी और सक्षम बनाया गया है।

धामी ने कहा कि हमने 2022 में उत्तराखंड की जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही हम यूसीसी बिल लाएंगे। हम इसे ले आये। मसौदा समिति ने इसका मसौदा तैयार किया, यह पारित हुआ, राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी और यह एक अधिनियम बन गया। ट्रेनिंग की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हर चीज का विश्लेषण करने के बाद हम जल्द ही तारीखों की घोषणा करेंगे। यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भाजपा सरकार ने पिछले साल 6 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा के एक विशेष सत्र के दौरान यूसीसी विधेयक पेश किया था और इसे एक दिन बाद 7 फरवरी को आरामदायक बहुमत के साथ पारित किया गया था। 

उत्तराखंड विधानसभा के बाद, फरवरी में यूसीसी विधेयक पारित किया गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 मार्च को इस पर हस्ताक्षर किए, जिससे उत्तराखंड के लिए यूसीसी अधिनियमित करने वाला भारत का पहला राज्य बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया। समान नागरिक संहिता समान व्यक्तिगत कानूनों का एक सेट स्थापित करने का प्रयास करती है जो धर्म, लिंग या जाति की परवाह किए बिना सभी नागरिकों पर लागू होते हैं। इसमें विवाह, तलाक, गोद लेना, विरासत और उत्तराधिकार जैसे पहलू शामिल होंगे।

Related Articles

Back to top button