मुबंई। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने उद्योगपति अनिल अंबानी और रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व प्रमुख अधिकारियों सहित 24 अन्य संस्थाओं को कंपनी से धन के हेरफेर के लिए प्रतिभूति बाजार से पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। सेबी ने अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है और उन्हें किसी भी सूचीबद्ध कंपनी या नियामक के साथ पंजीकृत मध्यस्थ में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में कार्य करने सहित प्रतिभूति बाजार के साथ किसी भी जुड़ाव से पांच साल की अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया है।
इसके अतिरिक्त, नियामक ने रिलायंस होम फाइनेंस को प्रतिभूति बाजार से छह महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया और उस पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अपने 222 पन्नों के अंतिम आदेश में, सेबी ने खुलासा किया कि अनिल अंबानी और आरएचएफएल के शीर्ष अधिकारियों ने उनसे जुड़ी संस्थाओं को ऋण की आड़ में आरएचएफएल से धन निकालने के लिए एक धोखाधड़ी योजना बनाई। आरएचएफएल निदेशक मंडल द्वारा इस तरह की ऋण देने की प्रथाओं को रोकने और नियमित रूप से कॉर्पोरेट ऋणों की समीक्षा करने के सख्त निर्देश जारी करने के बावजूद, प्रबंधन ने इन निर्देशों की अवहेलना की।
सेबी ने निष्कर्ष निकाला कि धोखाधड़ी योजना को अंबानी और आरएचएफएल के केएमपी द्वारा क्रियान्वित किया गया था, जिसमें क्रेडिट-अयोग्य नाली उधारकर्ताओं के माध्यम से धन का प्रबंध किया गया था, जो सभी खुद अंबानी से जुड़े थे। मार्केट रेगुलर ने यह भी कहा कि अनिल अंबानी ने इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए एडीए समूह के अध्यक्ष के रूप में अपनी स्थिति और आरएचएफएल की होल्डिंग कंपनी में अपनी अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी का लाभ उठाया।