ईडी ने कोर्ट के आदेश को अवैध बताया

प्रवर्तन निदेशालय ने शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध किया और ट्रायल कोर्ट के आदेश को अवैध और विकृत बताया। दिल्ली उच्च न्यायालय को सौंपे गए अपने बयान में, ईडी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की अवकाश पीठ के सामने रखी गई एक भी प्रासंगिक सामग्री पर विचार करने में विफल रही, जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी प्रमुख की गंभीर संलिप्तता को दर्शाती है। इसमें आगे कहा गया कि आप दिल्ली शराब घोटाले में उत्पन्न अपराध की आय का प्रमुख लाभार्थी है। जांच एजेंसी ने कहा कि अवकाशकालीन न्यायाधीश की पीठ ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अरविंद केजरीवाल की प्रतिस्पर्धी भूमिका को पूरी तरह से नजरअंदाज करके एक घातक त्रुटि की है।

ईडी ने कहा कि लगभग 45 करोड़ रुपये तक की अपराध आय का एक हिस्सा गोवा में 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान आप द्वारा उपयोग किया गया था। इसमें कहा गया है कि इस तरह से आप ने अरविंद केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है। गौरतलब है कि इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को उनकी जमानत याचिका पर हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करने की सलाह दी थी।

आप प्रमुख ने ईडी की याचिका के बाद उनकी जमानत याचिका पर 25 जून तक दिल्ली उच्च न्यायालय की रोक को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने का निर्देश दिया था। 

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