सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा को बड़ा झटका देते हुए आप के कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का मेयर निर्वाचित घोषित किया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जिन 8 वोटों को अवैध माना गया था, उन्हें आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार के पक्ष में वैध रूप से पारित कर दिया गया और कहा गया कि उनके लिए आठ वोटों की गिनती करने पर उनके पास 20 वोट हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, हम निर्देश देते हैं कि पीठासीन अधिकारी द्वारा चुनाव परिणाम को रद्द किया जाए। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह द्वारा अमान्य किए गए आठ मतपत्र वैध थे और वे आप के मेयर पद के उम्मीदवार कुलदीप कुमार के पक्ष में डाले गए थे।
पीठ ने कहा कि अनिल मसीह ने जानबूझकर याचिकाकर्ता के पक्ष में डाले गए आठ मतपत्रों को विकृत करने का प्रयास किया। बेंच ने कहा कि कल इस अदालत में अधिकारी ने बयान दिया कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने पाया कि मतपत्र विरूपित हो गए थे। वस्तुतः यह दर्ज किया गया है कि कोई भी मतपत्र विरूपित नहीं किया गया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि चंडीगढ़ महापौर चुनाव में स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी ने जानबूझकर आठ मतपत्रों को विरूपित करने का प्रयास किया। उच्चतम न्यायालय ने कदाचार के लिए निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया।