अनधिकृत कॉलोनियों में विधायक निधि से रोक

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने एक आदेश जारी कर अनधिकृत कॉलोनियों, हाउसिंग सोसायटी में धार्मिक स्थलों में वाटर कूलर उपलब्ध कराने, आवासीय क्षेत्रों में तार की बाड़ और चारदीवारी लगाने जैसे अन्य विकास कार्यों के लिए विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास (एमएलएएलएडी) निधि के इस्तेमाल पर रोक लगा दी।

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि विधायकों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में सड़कों, पार्कों, फर्नीचर की मरम्मत और सुरक्षा व्यवस्था करने जैसी विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सालाना आवंटित की जाती है।

नगर निगम ने 24 जनवरी के एक आदेश जारी कर एमएलएएलएडी फंड का उपयोग कर अनधिकृत कॉलोनियों और सहकारी आवास समितियों में कोई विकास कार्य नहीं करने का निर्देश दिया।

नागरिक निकाय ने कहा कि डीएमसी अधिनियम के अनुसार, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) केवल सार्वजनिक सड़कों और उसके अधिकार क्षेत्र में निहित स्थानों पर विकास कार्य करने के लिए अधिकृत है।

भाजपा की दिल्ली इकाई ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली एमसीडी के आदेश की निंदा की। दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कूपर ने कहा, ‘‘आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और महापौर शैली ओबेरॉय के निर्देश पर अनधिकृत कॉलोनियों और कई ग्रुप हाउसिंग सोशायटी में विकास कार्यों पर विधायक निधि के उपयोग पर रोक लगाने के आदेश पारित करने पर हम दिल्ली नगर निगम की कड़ी निंदा करते हैं।

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