पायलट को मारा थप्‍पड़, हवाई यात्रा पर आजीवन प्रतिबंध?

नई दिल्‍ली. इंडिगो एयरलाइंस के पायलट को थप्‍पड़ मारने के मामले में इंदिरा गांधी अंतर्राष्‍ट्रीय एयरपोर्ट पुलिस ने आरोपी साहिल कटारिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. एयरपोर्ट पुलिस ने आरोपी साहिल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323, 341,290 और एयरक्राफ्ट एक्‍ट की धारा 22 के तहत एफआईआर दर्ज की है. इन सभी धाराओं में अलग-अलग सजा और जुर्माने का प्रावधान है. आइए समझते हैं किस धारा का क्‍या है मतलब और उसमें कितनी सजा का है प्रावधान. 

एयरपोर्ट पुलिस ने आरोपी साहिल के खिलाफ सबसे पहली आईपीसी की धारा 323 दर्ज की है. यह धारा जानबूझ कर किसी को चोंट पहुंचाने के मकसद से किए गए हमले से संबंधित है. इस धारा के तहत गिरफ्तार किए गए आरोपी को एक साल तक की कैद और एक हजार रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है. वहीं आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 341 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है. इस धारा गलत तरीके से रोकने के आरोप में लगाई जाती है. इस धारा के आरोपी को एक महीने तक के कारावास और 500 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है. 

वरिष्‍ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, आईपीसी की धारा 290 के तहत सार्वजनिक रूप से उपद्रव करने वाले आरोपी के खिलाफ लगाई जाती है. इसके अलावा, आरोपी पर एयरक्राफट रूल 22 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है. इस धारा के तहत, विमान चालक के सदस्य पर शारीरिक या मौखिक रूप से हमला करने, डराने या ड्यूटी में बाधा डालने वाले आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है. कार्रवाई के तहत पायलट-इन-कमांड आरोपी को विमान से डिबोर्ड कर सकता है. इसके अलावा, एयरलाइन आरोपी यात्री को भविष्‍य में हवाई यात्रा के लिए प्रतिबंधित कर सकती है.

Related Articles

Back to top button