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जीएसटी में पंजीयन कराकर छोटे व्यापारी ले सकते हैं मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का लाभ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के विशेषकर छोटे व्यापारी जीएसटी में पंजीयन कराकर 10 लाख रुपये की मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। प्रदेश में अब तक पंजीकृत व्यापारियों की संख्या 13 लाख हो चुकी है। यह जानकारी केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विभाग के प्रधान मुख्य आयुक्त प्रमोद कुमार और राज्य कर आयुक्त मिनिस्ती एस ने मंगलवार को दी। वे उत्तर प्रदेश जीएसटी ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी की चौथी बैठक को संबोधित कर रहे थे।

जीएसटी ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी के सदस्य मनीष खेमका ने बताया कि व्यापारियों के हित में प्रदेश में मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना चल रही है। जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी की अगर किसी दुर्घटना में मौत होती है तो आश्रित को 10 लाख रुपये दिये जाते हैं। आश्रित में पत्नी है तो उन्हें या बच्चे हैं तो संयुक्त रूप से सभी को बराबर राशि प्रदान की जाती है। पहले बीमा कंपनियों की देखरेख में यह योजना संचालित होती थी जिसके कारण व्यापारियों को लाभ मिलने में देरी होती थी। अब सरकार खुद ही क्लेम का भुगतान सीधे कर रही है। अतः विशेष रूप से छोटे व्यापारियों को अधिक से अधिक संख्या में जीएसटी में पंजीयन कराकर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क वाली इस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए।

खेमका ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण व्यापारियों को मिल रहे 5-10 रुपयों जैसी छोटी रकम के जीएसटी बकाया के नोटिसों की तरफ़ भी अधिकारियों का ध्यान दिलाया। इस पर आश्वस्त करते हुए आयुक्त राज्य कर मिनिस्ती एस ने बताया कि इस सम्बंध में पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं जिससे करदाताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। यदि अधिकारियों की तरफ से बिना वजह व्यापारियों के उत्पीड़न की कोई भी शिकायत मिलती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही खेमका ने अधिकारियों से शीघ्र ही उत्तर प्रदेश में जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन का अनुरोध भी किया।

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